अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला
दुबई की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में भारत में वांछित ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। हालांकि इस आदेश पर दुबई की मिनिस्टर की फाइनल मुहर लगना बाकी है। आरोपी क्रिश्चियन मिशेल पर आरोप है कि उसने वीवीआपी हेलिकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी और उसने भारत में घूस की रकम कई लोगों को दी थी।
बता दें कि साल 2016 में क्रिश्चियन माइकल की वकील रोसमैरी पैट्रिजी डोस अनजोस ने कहा था कि उनके मुवक्किल भारत लौटने और जांच अधिकारियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको यह आश्वासन मिलना चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।
इसी महीने की 12 तारीख को दिल्ली की एक अदालत ने इस घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के एक मामले में वायु सेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी और उनके तीन रिश्तेदारों की जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस मामले में त्यागी और उनके रिश्तेदारों संजीव त्यागी उर्फ जूली, राजीव त्यागी और संदीप त्यागी उर्फ कुकी को एक लाख रुपए की जमानत राशि और उतनी ही राशि का मुचलका भरने को कहा। उन्हें यह जमानत तब दी गई जब वे अपने खिलाफ जारी समन पर अदालत में पेश हुए।
भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2010 में इटली की कंपनी अगूस्ता से 3600 करोड़ में 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों का सौदा किया था। जब ये सौदा किया गया तब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए शासन का दौर था, तब वायुसेना के प्रमुख एसपी त्यागी थे।
माना जाता है कि सौदा करने के लिए कुल सौदे के 10 फीसदी यानी करीब 350 करोड़ रुपये की घूस दी गई थी। साल 2012 में इस सौदे में घोटाले की बात सामने आई। घोटाले के हंगामे के बीच 2013 में ही तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने भ्रष्टाचार की बात कबूल करते हुए इस सौदे को रद्द कर दिया था।

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